उपभोक्ता अदालत ने एमजी मोटर को वाहन की खराबी पर 18 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया
📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ीदिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने दोषपूर्ण टीपीएमएस और ईएससीएल मुद्दों का हवाला देते हुए एमजी मोटर इंडिया को दोषपूर्ण जेडएस एस्टोर के लिए 18 लाख रुपये से अधिक वापस करने का आदेश दिया है। वारंटी और सड़क किनारे सहायता का पालन करने में विफल रहने पर कंपनी को 4 लाख रुपये का जुर्माना भी झेलना पड़ेगा। अदालत ने विफलताओं को विनिर्माण दोष मानते हुए एमजी के बचाव को खारिज कर दिया।
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