मध्य प्रदेश की 'अनुसूचित जाति बालक/बालिका आवास सहायता' योजना: पात्रता, लाभ और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ीमध्य प्रदेश की 'अनुसूचित जाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना' रुपये तक मासिक किराया वजीफा प्रदान करती है। अपने गृहनगर से बाहर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 2,000। पात्रता के लिए एमपी अधिवास, एससी स्थिति और आय सीमा का पालन आवश्यक है। आवेदन एमपीटीएएएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं, जिसमें धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। यह योजना विशेष रूप से किराए के आवास में रहने वाले एमपी निवासियों को लाभान्वित करती है।
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