चौकड़ी को आपराधिक क्षति और जीबीएच के आरोपों में दोषी ठहराया गया, लेकिन न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि इजरायली हथियार कंपनी पर छापा 'आतंकवादी कृत्य' था