संघीय परिषद ने हिंसा संरक्षण अधिनियम में सुधार को मंजूरी दे दी है। इसलिए अदालतें हिंसक अपराधियों को इलेक्ट्रॉनिक टखने का कंगन पहनने के लिए बाध्य कर सकती हैं।