संघीय सरकार ने बुधवार को कानून पेश किया जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होगी।