मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता और वैध पंजीकरण रखने वाले लोग एपी मेडिकल काउंसिल से अलग पंजीकरण या राज्य मेडिकल काउंसिल या केंद्र शासित प्रदेश मेडिकल काउंसिल से एनओसी प्राप्त किए बिना राज्य में अभ्यास कर सकते हैं, जहां वे पंजीकृत हैं।