न्यायिक सदस्य सुशील महादेवराव कोचे और तकनीकी सदस्य प्रभात कुमार की पीठ ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 95 के तहत दायर एसबीआई के आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।