नाइजर ने अपने नए दंड संहिता में पहली बार समलैंगिकता को अपराध घोषित किया है, लेकिन "इंटरसेक्स" और "अलैंगिक" प्रथाओं को भी 20 साल तक की जेल की भारी सजा के साथ अपराध माना है।