कर्नाटक लोकायुक्त की पुलिस शाखा ने कहा कि अधिकारी का कर्तव्य प्रतिस्पर्धी दावों की वैधता को सत्यापित करना और जहां आवश्यक हो सरकारी संपत्ति की रक्षा करना था।