न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को जारी रखना "कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं" है।