यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो राज्य को प्रति दिन 25,000 रुपये का मुआवजा देना होगा, अदालत ने अवैध निवारक हिरासत के खिलाफ विस्तृत दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा।