बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अनिल अंबानी के खिलाफ मूल्यांकन आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है और उन्होंने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।