सेंट पीटर्सबर्ग के कुइबिशेव्स्की जिला न्यायालय ने कवि ग्लिकेरी उलुनोव (असली नाम किरिल याकोवलेव) का आपराधिक मामला बंद कर दिया, जिस पर "आत्महत्या के प्रचार" का आरोप लगाया गया था। प्रथम विभाग मानवाधिकार परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार, उलुनोव को प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर से रिहा कर दिया गया है।