काहिरा आपराधिक न्यायालय ने मिस्र के व्यवसायी साबरी नखनौख और कई अन्य प्रतिवादियों के धन को जब्त करने के सार्वजनिक अभियोजन के फैसले को बरकरार रखा, और उन्हें अपने धन और संपत्ति के निपटान से रोकने के फैसले के खिलाफ उनकी शिकायत को खारिज कर दिया।